विदेशी अनुभाग
विदेशियों के लिए दिशानिर्देश
राज्य में आने वाले सभी विदेशी पर्यटकों को केवल अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए
रात भर रहने की इच्छा रखने वाले विदेशियों को केवल अधिकृत गेस्ट हाउस / होटल में ही रहना चाहिए। फॉर्म-सी को भरने के लिए कानून द्वारा उन्हें जरूरी है और यह विदेशियों के लिए यह सूचना है कि यह जानकारी 24 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन को प्रदान करे।
यदि आप ट्रेकिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो कृपया कम से कम 5 व्यक्तियों के समूह में जाएं और अपने प्रस्तावित ट्रेकिंग मार्ग के निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें। ट्रेक उपक्रम करते समय केवल पंजीकृत पोर्टर्स / गाइडों को शामिल करें एचपी पर्यटन विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए मार्गों पर ट्रेकिंग के लिए जाना उचित है और केवल नामित कैंपिंग स्थानों पर रोकें।
कृपया केवल अधिकृत स्थानों पर विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान करें
यात्रा के दौरान यात्रियों के चेक और सीमित मात्रा में नकदी रखने के लिए सुरक्षित है
सभी पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे ड्रग्स और ड्रग डीलरों से दूर रहें और किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल होने से बचें।
ओवरस्टे में रहने वाले विदेशियों को शहरों में निकटतम विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या सदर पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है और बिना परमिट के विदेशियों के लिए खुला नहीं है।
विदेशी पंजीकरण सेल:
विदेशियों के नियम, 1 9 3 9 के तहत फॉर्म ‘ए’, जो तिगुना (भर्ती के लिए शर्तें फॉर्म के भाग- III के पृष्ठ पर दी गई हैं) प्रपत्र तीनों में भरा जाना है, पहले प्रतिलिपि -III, दूसरी प्रतिलिपि भाग- II है और तीसरी कॉपी पंजीकरण रिपोर्ट / भाग- I है)
विदेशियों / विदेशियों के लिए आवेदन के रूप में भारत में अपने प्रवास का विस्तार करने के लिए इच्छुक (इस फॉर्म को तीन वर्णों में भरा जाना है)
विदेशियों को कोई आपत्ति नहीं दी जाने के लिए आवेदन पत्र का भारत लौटना (इस फॉर्म को डुप्लिकेट में भरे जाने के लिए)
अधिक जानकारी के लिए http://hppolice.nic.in पर भी जाएं